01- केन्द्रीय मानवाधिकार एवं समाज कल्याण भारत प्रत्येक नियम व शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद ही अपनी पूर्ण सहमति से सदस्य बनने व सहयोग करने के लिए पंजीकरण करें और अपने आपको अस्वस्थ करें कि आप समझते हैं और सहमत हैं
                                            
                                                02- मैं इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार होने के लिए सहमत हूँ।
                                                क- कोई भी वित्तीय, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या भविष्य में मुझे किसी भी प्रकार का कानूनी नुकसान हुआ तो यह मेरी व्यक्तिगत कमी के परिणाम स्वरूप शर्तों के बारे में ज्ञान न होना माना जाएगा। जिसका जिम्मेदार मैं स्वयं होऊँगा।
                                                ख-आर्थिक सहायता मंच से जुड़ने का निर्णय मेरा स्वयं का है और यह 100% मेरी व्यक्तिगत जरूरत है।
                                                ग- मैं स्वयं अस्वस्थ हूँ और सहमत भी हूँ कि मुझे किसी भी अधिकारी व सदस्य के द्वारा गुमराह नहीं किया गया है।और किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया गया है।
                                            
                                            
                                                03- मैं समझता हूँ कि स्वस्थ दिमाग वाला व 18वर्ष या उससे अधिक आयु का भारतीय नागरिक केन्द्रीय मानवाधिकार एवं समाज कल्याण भारत के मंजूरी के बाद ही आर्थिक सहायता मंच से जुड़ सकता है।
                                            
                                            
                                                04- मैं सहमत हूँ कि केन्द्रीय मानवाधिकार एवं समाज कल्याण भारत के आर्थिक सहायता मंच में आधार कार्ड नम्बर, फ़ोटो, व बैंक पासबुक एवं पैनकार्ड को अपडेट किये बिना पंजीकरण पूरा नहीं हो पाएगा व आर्थिक सहायता नहीं मिल पाएगी।
                                            
                                            
                                                05- केन्द्रीय मानवाधिकार एवं समाज कल्याण भारत के एप्लिकेशन व वेबसाइट का उपयोग करने के लिए एक स्मार्ट फोन होना आवश्यक है।
                                                मुझे यह भी पता है कि एक सदस्य का वैध पैनकार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल फोन नम्बर(व्यक्तिगत नाम पर), ईमेल पता,बैंक खाता और यूपीआई आई डीवाले व्यक्ति को आर्थिक सहायता मंच में केवल एक सदस्यता की अनुमति है। मैं यह भी जनता हूँ कि किसी अन्य को सदस्यता का अधिकार देने के लिए इन दस्तावेजों का उपयोग करना अवैध है।ऐसा करने की स्थिति में मेरी सदस्यता को केन्द्रीय मानवाधिकार एवं समाज कल्याण भारत के द्वारा बगैर किसी सूचना के या पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर मेरी सदस्यता को आजीवन के लिए समाप्त किया जा सकता है।
                                            
                                            
                                                06- मुझे पता है कि एक बार जब कोई व्यक्ति केन्द्रीय मानवाधिकार एवं समाज कल्याण भारत के सदस्यता पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अपना नाम, मोबाइल फोन नम्बर और ईमेल आईडी दर्ज कर देता है तो इन तीन डेटा विन्दुओं को उसकी अपनी इच्छा से नहीं बदला जा सकता है। इसलिए उपयोग करता को ये सभी विवरण सावधानी पूर्वक और व्यक्तिगत रूप से पढ़ कर दर्ज करना चाहिए।
                                                मैं केवल अपडेट विकल्प का उपयोग करके व लिखित रूप से संस्था को ईमेल करके ऊपर बताये गये तीन डेटा विन्दुओं को संपादित कर सकता हूँ।
                                                मेरे द्वारा अपडेट करने के लिए किये गये अनुरोध के लिए प्रोसेसिंग शुल्क 499₹ का भुगतान किया जाना आवश्यक है।
                                                प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान केन्द्रीय मानवाधिकार एवं समाज कल्याण भारत को केवल अपडेट की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है।
                                                मुझे पता है कि अपडेट का अनुरोध केवल संस्था के नियमों और शर्तो को ध्यान से पढ़ने के बाद ही किया जाना चाहिए।
                                                क्योंकि वे एकमात्र आधार हैं जिस पर अपडेट को पूरा किया जा सकता है। मैं जानता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि अपडेट प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में केन्द्रीय मानवाधिकार एवं समाज कल्याण भारत को भुगतान किये गए 499₹ किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किये जाएंगे।
                                            
                                            
                                                07- मैं समझता हूँ कि केन्द्रीय मानवाधिकार एवं समाज कल्याण भारत के आर्थिक सहायता मंच से जुड़े सदस्यों को एक लाख रुपये की सहायता प्राप्त करने की सीमा के भीतर अपना पैनकार्ड अपडेट करना अनिवार्य होगा।और यदि वे अपडेट नहीं करते हैं तो एक लाख रुपये सहायता प्राप्त करने के बाद इससे अधिक सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
                                                एक लाख रुपये आर्थिक सहायता प्राप्त करने के बाद दो प्रतिशत रुपया केन्द्रीय मानवाधिकार समाज कल्याण भारत को दान करना अनिवार्य है और यह नियम एक लाख व इससे अधिक के राशि पर लागू होता है।
                                            
                                            
                                                08- मैं यह भी समझता हूँ कि केन्द्रीय मानवाधिकार एवं समाज कल्याण भारत के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए वाट्सअप संदेश प्राप्त करने के लिए मेरा वाट्सअप नम्बर सत्यापन पूरा होना चाहिए।
                                            
                                            
                                                09- मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि PMF(प्लेट फॉर्म रख रखाव शुल्क)जो मैं केन्द्रीय मानवाधिकार एवं समाज कल्याण भारत के आर्थिक सहायता मंच को भुगतान करता हूँ और वह राशि जिसका उपयोग मैं दस अन्य सदस्यों की आर्थिक मदद करने के लिए करता हूँ और यह राशि मेरे अपने प्रयासों और स्वामित्व के माध्यम से अर्जित की गयी है, न कि आतंकवाद, देशद्रोह के माध्यम से न जबरन वसूली, चोरी या कोई अन्य आपराधिक या अवैध गतिविधियों से नहीं प्राप्त किया गया है।
                                            
                                            
                                                10- इस विश्वास के साथ कि समाज में वित्तीय आवश्यक वाले लोगों की मदद करना मेरी सामाजिक जिम्मेदारी है। मैं उन सदस्यों को विना शर्त प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हूँ जिन्होंने cmskb के आर्थिक सहायता मंच के साथ पंजीकरण और सहयोग किया है।
                                            
                                            
                                                11- मैं यह भी समझता हूँ और सहमत हूँ कि cmskb के आर्थिक सहायता मंच के साथ पंजीकरण करते समय cmskb को केवाईसी जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य हूँ।
                                            
                                            
                                                12- मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं दूसरों को cmskb आर्थिक सहायता मंच की अवधारणा को सटीक और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूँ। और दो या दो से अधिक व्यक्तियों को सदस्य बनाता हूँ जिन्हें वित्तीय मदद की जरूरत है और जो दूसरों को सीधे वित्तीय मदद देने के इच्छुक हैं।
                                            
                                            
                                                13- मैं उन सदस्यों को बिना शर्त प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हूँ जिन्होंने पहले cmskb आर्थिक सहायता मंच में प्रवेश किया है। और अपने व्यक्तिगत रूप से अर्जित धन का उपयोग करके बिना शर्त प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की है।
                                            
                                            
                                                14- मेरे द्वारा अपने हित में व्यक्तिगत रूप से बिना शर्त, स्वेच्छा से सीधे वित्तीय सहायता के रूप में cmskb आर्थिक सहायता मंच के माध्यम से दस सदस्यों को दिये गये आर्थिक सहायता राशि को  किसी भी परिस्थिति में मैं वापसी की मांग नहीं करूंगा।
                                            
                                            
                                                15- cmskb सदस्यों के वित्तीय संमृद्धि में सुधार करने के लिए आर्थिक सहायता मंच का संचालन किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि cmskb पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है और मैं इन नियमों व शर्तों से बंधा हुआ हूँ। मैंने सभी नियमों और शर्तों को सूचीबद्ध तरीके से पढ़ और समझ लिया है और उनसे सहमत भी हूँ मुझे सभी शर्तें स्वीकार है और मैं इस समझौते की पुष्टि करता हूँ और यह भी जानता हूँ कि cmskb सभी नियम व शर्तों में किसी प्रकार का संसोधन व बदलाव करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं।